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GST Registration Kaise Kare

GST Registration क्या है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?

क्या आपको पता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है और GST Registration Kaise Kare ?

अगर नही तो इस लेख को अंत तक पढ़े और GST in Hindi की पूरी जानकारी प्राप्त करें.

आज भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि GST एक जरुरी टैक्स सिस्टम है, जबसे इसका निर्माण हुआ है उसी समय से ही इसके बारे में कई सवाल उठते रहे है.

वो सवाल कुछ इस प्रकार से हैं जैसे कि:

  1. जीएसटी नंबर कैसे लें (GST नंबर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें)
  2. जीएसटी बिल कैसे भरा जाएगा (GST Me Bill Kaise Banaye)
  3. जीएसटी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की प्रक्रिया क्या है इत्यादि|

आज के इस लेख में मैं आपके GST से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूँ, यदि कोई प्रश्न मुझसे झूठ जाता है तो आप कमेंट कर के मुझसे अपने प्रश्न का जवाब पूछ सकते हैं| तो चलिये शुरू करते हैं.

इसे भी पढ़े: Information About TDS on GST in Hindi

GST Registration Kya Hai – What is GST Registration in Hindi

GST Full Form Goods and Services Tax

GST Registration किसके लिए अनिवार्य है ?

जैसा की इसकी फुल्ल फॉर्म जानने के बाद यह तो निश्चित ही है कि यह समान यानि वस्तु पर लगाया गया टैक्स है| लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ शर्ते, नियम रखे गए हैं.

यदि आपका टर्नओवर 20 लाख से अधिक है, यानि जब आप वस्तु के सर्विसेस के लिए टैक्स देते हैं और वो 20 लाख से ऊपर की राशि को छूती है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है.

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अब जब आपने जान लिया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए आवश्यक है, और यादी आपको भी रजिस्ट्रेशन करने कि आवश्यकता है तो अगला आवश्यक प्रश्न यह है कि-

GST Registration Kaise Kare – GST Registration Process in Hindi

मैं आपको बता दूँ की 1 जुलाई 2017 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो यदि आप नए व्यापक हैं तो अब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें – How to Apply For GST Registration in Hindi
  1. सबसे पहले आप gst.gov.in इस लिंक पर क्लिक कर जीएसटी के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ. (यहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी|)
  2. GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड, ईमेल आइडी और आपका मोबाइल नंबर जो कि आपके पैन कार्ड से लिंक हो रखा है उसका होना आवश्यक है|
  3. यदि आप एक बिज़नेस करते है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने हर एक कंपनी (अर्थात कहा से आपकी फैक्ट्री का माल उठाया जाता अथवा किस-किस शहर में उसको डिलीवरी किया जाता है) कि डिटेल देना यहाँ आवश्यक है|

इस वीडियो में आपको gst registration fees और GST Registration in Hindi Language में जानने को मिलेगा.

अगर आपको GST Application Form Online Download करना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इनकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हो.

किस के लिए GST रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है?
  1. खेती के द्वारा खेतो में उगाई गई चीजों को अगर कोई किसान बेचता है तो उसको उसके लिए उसको gst tax देने की आवश्यकता नहीं है|
  2. जो वस्तु non taxable हैं उनपर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा|

लेकिन सभी व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए, इससे हमारे भारत सरकार को यह जानकारी रहती है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग व्यापारी है|

इसलिए दोस्तों, आप चाहे टैक्स दे या ना दे लेकिन फिर भी आपको gst registration जरूर कराना चाहिए.

बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर – क्या 20 लाख से कम टर्नओवर होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है?

1. दोस्तों, यदि आप E-commerce operators हैं या फिर आप E-commerce Platform की मदद से किसी समान को बेचते हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है| फिर चाहे आपका टर्नओवर 10 लाख रूपये हो या फिर 20 लाख से अधिक ना हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा.

यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा लेता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो किसी भी वजह से उस बिजनेस को करना बंद कर देता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी?

तो आप चाहे बिजनेस को करे या फिर करना छोर दे, आपको रिटर्न भरना ही होगा, फिर चाहे वो नील क्यों ना हो?

Must Read: ITR क्या है (इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें)

Old business man/ पुराने बिजनेस करने के लिए क्या रूल्स है?

वैसे तो अब लगभग सभी व्यापारियों के पास जीएसटी नंबर होगा, लेकिन फिर मैं बताना चाहूँगा कि – पुराने व्यारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं था क्योंकि उनके वस्तुओं पर तो पहले से ही टैक्स लगा हुआ था.

अब आप ही सोचिए एक ही समान पर एक इंसान कितनी बार टैक्स देगा भला?

GST Registration कब मिलेगा ? GST in Hindi

यह सबसे एहम सवाल है क्यूंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद की यह सबसे एहम प्रक्रिया है| तो चलिये जानते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब मिलता है?

यदि आपके द्वारा दिये गयी जानकारी सही हुई, इसके साथ ही आपके द्वारा दिये गए पैन कार्ड नंबर और मोबाइल भी सही होगा तो आपको मात्र 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्राप्ति हो जाएगी.

यदि आपको 3 दिन में रजिस्ट्रेशन की प्राप्ति नहीं होती है तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा भेजे गए दस्तावेज में जरूर कोई कमी पाइ गई है| इस वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने में करिवन 7 दिन तक का समय भी लग सकता है.

दोस्तों, मान लीजिये कि 7 दिन में भी आपके पास किसी कारण वश जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कनफरमेशन का मैसेज नहीं आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है.

आप जीएसटी के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पोर्टल में चेक कर लीजिएगा, आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया हुआ वहाँ मिल जाएगा.

यदि वहाँ भी आपको आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है कि आपका रजिस्ट्रेशन केंसल हो गया है और आपके पास केंसल होने का कारण का मैसेज जरूर आएगा|

यदि आप राज्य सरकार के पास या फिर केंद्र सरकार के पास अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते हैं और वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन खारिज हो जाता है तो आप दुबारा दूसरे सरकार..

(यानि पहले अगर राज्य सरकार को भेजा था तो अब केंद्र सरकार या पहले केंद्र सरकार तो अब राज्य सरकार) के पास मत भेजिएगा क्योंकि तब भी आपके दस्तावेज खारिज कर दिए जाएंगे|

इसलिए बताए गए कारण अनुसार आप उस कमी को पूरा कीजिये और फिर दुबारा से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भेजे.

क्या बिना टैक्स रजिस्ट्रेशन के सरकार द्वारा दिया जाने वाला टैक्स रिफ़ंड मिलेगा?

इस प्रश्न का जवाब है – नहीं, किसी भी बिजनेस मैन को बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराये सरकार द्वारा कोई भी टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा.

तो दोस्तों, यह थे जीएसटी से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर जिनका जानना आप सभी के लिए आवश्यक है.

आशा है इस लेख से आपको GST Registration Kaise Kare, GST Kya Hai इत्यादि से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे.

इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद, आप चाहे तो इस लेख को अपने जानकारों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं.

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